Hit and Run Law- क्या है हिट-एंड-रन नियम ? (ताजा ख़बर)


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भारत में नवीनतम हिट-एंड-रन नियमावली का उद्देश्य दुर्घटना के उपरांत वाहन चालकों का पलायन रोकना है, जिसने ट्रक चालकों और परिवहन संघों में देशव्यापी असंतोष की चिंगारी जला दी है। इस नए नियम के चलते तीन दिवसीय विरोध-प्रदर्शन आयोजित हुआ, जिसमें ट्रक और टैंकर चालकों ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप, देश के कई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई।

Hit and Run Law- क्या है हिट-एंड-रन नियम ? (ताजा ख़बर)
Hit and Run Law- क्या है हिट-एंड-रन नियम ? (ताजा ख़बर)

नया हिट-एंड-रन नियम क्या है? Hit and Run Law

भारतीय न्यायालयीन सिस्टम (BNS) के अनुसार, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता का स्थान लेता है, यह नियमावली बताती है कि यदि कोई चालक लापरवाही से वाहन चलाने के कारण गंभीर दुर्घटना करता है और बिना सूचना दिए मौके से भाग जाता है, तो उसे दस वर्ष की कारावास और सात लाख रुपए तक के दंड का सामना करना पड़ सकता है।

पूर्व में हिट एंड रन कानून क्या था?

पहले, भारतीय न्याय दंड संहिता में हिट-एंड-रन की घटनाओं के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इसकी जगह, IPC की धारा 304A का उपयोग किया जाता था, जिसमें लापरवाही से किसी कार्य के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु होने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा या जुर्माना निर्धारित था।

विरोध प्रदर्शन का कारण

नए हिट एंड रन कानून की मुख्य आलोचना इसकीकठोर सजा से जुड़ी है। नए नियम के अनुसार, चालकों को 10 वर्ष की जेल और 7 लाख रुपए का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, जबकि पुराने नियम में सजा और जुर्माना काफी कम था। चालकों का मानना है कि यह नियम उनके लिए दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि दुर्घटना उनकी गलती से नहीं भी हो सकती है, फिर भी उन्हें इसकी कठोर सजा भुगतनी पड़ सकती है।

इसके अतिरिक्त, ट्रक चालकों को यह भी चिंता है कि घायलों को अस्पताल पहुँचाने के दौरान उन्हें भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, जो वर्तमान में एक सामान्य परिस्थिति बन चुकी है।

हिट एंड रन कानून Latest News

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, अजय भल्ला ने घोषणा की है कि नया हिट-एंड-रन नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 वर्ष की सजा और भारी जुर्माने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के चलते, परिवहन कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि वे अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं। परिवहन संगठनों ने भी ट्रक चालकों से निवेदन किया है कि वे अपने काम पर पुनः लौट आएं।

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